देहरादून। उत्तराखंड शासन ने मंगलवार को कोविड को लेकर नई गाईडलाइन जारी की है। नई गाईडलाइन में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक संस्थान दिन 2 दो बजे के बाद बंद रहेंगे। राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा।
राज्य में शाम 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
अब सप्ताह के अन्य 6 दिनों में शाम 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। राज्य सरकार के आगामी आदेश तक समस्त सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, वाह कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य किया जाएगा।
जिले में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों पुलिस को छोड़कर अवकाश सीधे निदेशालय से स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। संबंधित जिले के जिलाधिकारी ही आवश्यक स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।